खैरागढ़। होली के मद्देनजर जिले में 04 मार्च 2026 (बुधवार) को पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार शासन के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में इस दिन मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।आदेश के तहत जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें, कम्पोजिट दुकानें, एफ.एल.-3 बार तथा अहाते पूरी तरह बंद रहेंगे। इसमें खैरागढ़, मुढ़ीपार, साल्हेवारा, जालबांधा, पैलीमेटा, छुईखदान, ठेलकाडीह एवं गंडई क्षेत्र की सभी मदिरा दुकानें और बार शामिल हैं।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि 04 मार्च को मदिरा के क्रय-विक्रय एवं सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानों एवं बार संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि होली के अवसर पर जिले में शांति, सद्भाव और अनुशासन का वातावरण बना रहे।


