बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को साजिश रचने का दोषी ठहराया है। मामले में सुनवाई के बाद जारी ऑर्डर कॉपी में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अमित जोगी इस हत्याकांड में शामिल साजिश का अहम हिस्सा थे, जिसके आधार पर उन्हें अन्य आरोपियों के समान सजा दी गई है। अदालत ने अमित जोगी को उम्रकैद आजीवन कारावा की सजा सुनाई है। फैसले में कहा गया कि जब सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप हो, तो किसी एक आरोपी के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि सभी आरोपियों के खिलाफ समान प्रकार के सबूत मौजूद हैं, तो किसी एक को बरी करना और बाकी को उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा, जब तक कि उसे अलग करने का कोई ठोस कारण सामने न आए। यह फैसला चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविन्द वर्मा की स्पेशल डिविजनल बेंच द्वारा सुनाया गया। इस निर्णय के बाद प्रदेश की राजनीति और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
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