15 दिन में आवास निर्माण पूरा करने का अंतिम निर्देश, अगली पेशी में गैरहाजिर रहने पर पुलिस के जरिए होगी पेशी
खैरागढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं करने वाले हितग्राहियों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जनपद पंचायत खैरागढ़ क्षेत्र में वर्ष 2016 से 2025 तक स्वीकृत 1008 आवास ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है या अधूरा है। बुधवार को ग्राम पंचायत देवरी, महरूमकला और कुकुरमुड़ा के 35 डिफाल्टर हितग्राहियों को न्यायालयीन समन के बाद एसडीएम श्री टंकेश्वर प्रसाद साहू की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सभी को 15 दिनों के भीतर आवास निर्माण पूर्ण करने का अंतिम अवसर देते हुए निर्देश जारी किए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगली पेशी में अनुपस्थित रहने पर पुलिस के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित कराया जाएगा। सुनवाई के दौरान कुकुरमुड़ा निवासी सुशील कुमार साहू द्वारा प्रथम किश्त प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर उनका आवास तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। उन्हें प्राप्त शासकीय राशि 15 दिनों के भीतर वापस जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने पर राजस्व वसूली सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम श्री साहू ने कहा कि राशि प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू करना तथा छह माह के भीतर आवास पूर्ण करना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगातार लापरवाही करने वाले हितग्राहियों को तीन नोटिस जारी किए जाएं और इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर आवास निरस्तीकरण एवं राशि वसूली की कार्रवाई के लिए प्रकरण एसडीएम कार्यालय भेजा जाए।


