दुर्ग/खैरागढ़। शिक्षा विभाग में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बैहाटोला के प्रधान पाठक श्री किशोर कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मध्यान्ह भोजन योजना में गंभीर वित्तीय गड़बड़ी और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप सिद्ध होने के बाद की गई है। जांच में सामने आया कि निरीक्षण के दौरान स्कूल में मात्र 58 छात्र-छात्राएं उपस्थित थे, जबकि उपस्थिति पंजी में 133 और मध्यान्ह भोजन ऐप में 136 बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। इस प्रकार वास्तविक संख्या से अधिक बच्चों का आंकड़ा दर्ज कर योजना में गड़बड़ी की गई, जिसे गंभीर वित्तीय अनियमितता माना गया है। इसके अलावा यह भी पाया गया कि छात्रों को निर्धारित मीनू के अनुसार पर्याप्त मध्यान्ह भोजन नहीं दिया जा रहा था जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रधान पाठक का शिक्षकों और विद्यार्थियों पर नियंत्रण कमजोर था और शाला में अनुशासन की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। विभागीय जानकारी के अनुसार, पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस का भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उल्टे, संबंधित अधिकारी पर आरोप लगाते हुए अभद्र भाषा में जवाब प्रस्तुत किया गया और गोपनीय पत्राचार को व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर नियमों का उल्लंघन किया गया। इन सभी तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए श्री शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम निर्धारित किया गया है। विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर आरोप पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।
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