
खैरागढ़। 14 जुलाई। जिला खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण एवं नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय शिवा इंडेन गैस एजेंसी में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर विभाग ने कुल 608 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, जिनकी अनुमानित कीमत 17 लाख 89 हजार 682 रुपये है, जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। खाद्य अधिकारी के निर्देश पर गठित जांच दल ने एजेंसी के गोदाम एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में गड़बड़ी मिलने के साथ ही सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण एवं वितरण से संबंधित शिकायतें भी सही पाई गईं। कार्रवाई के दौरान टीम ने 175 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर (अनुमानित मूल्य 5,66,030 रुपये), 13 भरे हुए व्यावसायिक गैस सिलेंडर (अनुमानित मूल्य 82,894 रुपये) तथा 420 खाली घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर (अनुमानित मूल्य 9,40,758 रुपये) जब्त किए। सभी सिलेंडरों का कुल अनुमानित मूल्य 17,89,682 रुपये बताया गया है। खाद्य विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तीनामा तैयार कर गैस एजेंसी संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है।

मामले को अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए आगे भी औचक निरीक्षण और सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

